ऑटोमोबाइल अगर नदी में बह गई तो गाड़ी का क्लेम मिलेगा या नहीं?

ऑटोमोबाइल अगर नदी में बह गई तो गाड़ी का क्लेम मिलेगा या नहीं?

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Vehicles Damaged In Flood: मानसून की दस्तक के बाद लगभग पूरे भारत में लगातार बारिश कई दिनों से कहर बरपा रही है। बारिश के कारण आ रही समस्याओं के कारण सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौजूदा वक्त की बात करें तो पहाड़ों पर बारिश के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर उफनती नदियों में बहती कारों का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला है। लोगों के घर बारिश के पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में कारें और बाइकें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बाढ़ में अगर कार डूब जाए या बह जाए तो क्लेम करने का क्या तरीका है? ऐसी स्थिति में क्लेम मिलेगा भी या नहीं?

आइये समाधान बताते हैं। इस मामले में यदि आपकी कार बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या गायब हो जाती है, तो आपको सबसे पहले कार या बाइक की मरम्मत की लागत का दावा करने के लिए अपने बीमाकर्ता से संपर्क करना होगा। यहां ये जान लेना जरूरी है कि हर कार बीमा इस संबंध में आपकी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए, कार बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने से पहले उसकी विशेषताओं और लाभों को समझना बेहद जरूरी है।

Powered ByVDO.AI कार बीमा कंपनियां ऐसी पॉलिसियां पेश करती हैं जो मालिकों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी कारों को हुए नुकसान की मरम्मत में मदद कर सकती हैं। व्यापक कार बीमा पॉलिसी (Comprehensive Car Insurance Policy) व्यापक कार बीमा पॉलिसी आपको बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकती है। यह पॉलिसी कार या किसी भी तरह के वाहनों को आकस्मिक क्षति, आग या विस्फोट, चोरी और तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी क्लेम) की देनदारियों से भी कवर करती है। बाढ़ में हुए नुकसान के क्रम में यह पॉलिसी आपके इंजन या गियरबॉक्स जैसे कुछ नुकसानों के लिए कवरेज नहीं देती। इंजन सुरक्षा कवर (Engine Protection Cover) व्यापक बीमा पॉलिसी कार के इंजन को हुए नुकसान को कवर नहीं करती है। ऐसे केस में आपको इंजन सुरक्षा कवर लेना होगा। इस ऐड-ऑन के साथ आप अपनी कार या बाइक के क्षतिग्रस्त इंजन पार्ट्स की मरम्मत या फिर नए के लिए क्लेम कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस (एनसीबी) सुरक्षा कवर (No Claim Bonus (NCB) Protection Cover) नो क्लेम बोनस के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पॉलिसी कराने के बाद आपने अगर एक भी क्लेम ले लिया है तो आप एनसीबी से वंचित रह जाते हैं। ऐसे केस में एनसीबी सुरक्षा कवर के साथ क्लेम करने पर भी छूट बरकरार रहती है। क्लेम करने पर भी आपको 50% तक की छूट मिलेगी (यदि आप लगातार पांच वर्षों तक क्लेम नहीं करते हैं)। चालान कवर पर वापसी (Return to Invoice Cover) यदि कार बाढ़ के कारण इतनी खराब हो गई है कि उसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकती, तो ऐसी स्थिति में रिटर्न टू इनवॉइस कवर बहुत काम आता है। अगर आपके पास यह कवर है तो आप अपने वाहन का खरीद मूल्य या कार के चालान मूल्य का क्लेम कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स का खर्च भी शामिल होता है। यह भी निर्भर करता है कि आपकी पॉलिसी शर्तें क्या हैं। सबसे जरूरी बात आप कार या अपने किसी भी वाहन का बीमा कराते वक्त बीमा की सभी शर्तों और कवर के बारे में ध्यान से जरूर पढ़ लें।

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