छेड़छाड़ के 2 आरोपितों को 4- 4 साल की सजा,10 हजार जुर्माना

छेड़छाड़ के 2 आरोपितों को 4- 4 साल की सजा,10 हजार जुर्माना

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40 हजार का मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश

भागलपुर। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत ने एक दिन पूर्व दोषी करार दिए गए छेड़खानी के 2 आरोपितों को बुधवार को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं होने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को राहत के लिए सरकार को भी 40 हज़ार रुपये देने का निर्देश जारी किया है। घटना 2 अगस्त 2015 शिवनारायणपुर थानाकांड संख्या 313/15 का है, जब 2 अगस्त 2015 को एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही चंदन कुमार और छोटू कुमार द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है किशोरी को घर में अकेली पाकर दोनों अभियुक्तों ने उसके साथ छेड़खानी की। लड़की के विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके साथ गाली गलौज की। मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ अर्धनग्न कर दिया। लड़की के चीखने-चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हुए तो दोनों अभियुक्त भाग गए।

मामले की जानकारी देते पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश राम

मामले में पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया की पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पाक्सो 8 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को 30 नवम्बर को ही दोषी पाया था और 1 दिसम्बर दिन बुधवार को तिथि मुकर्रर की थी।जिसमें कोर्ट ने केस के आईओ, डॉक्टर के साथ कुल 5 गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए आज चार साल की सजा सुना दी।

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