बिहार में 20 अप्रैल से खुल जाएंगे सरकारी कार्यालय

बिहार में 20 अप्रैल से खुल जाएंगे सरकारी कार्यालय

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सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया।

पटना। बिहार में 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर पहले की तरह पूर्व की भांति काम करने लगेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के आधार पर शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। हालांकि कार्यस्थल को सेनेटाइज किए बिना काम शुरू नहीं हो सकेगा। विभाग के प्रधान सचिव को इंजीनियरों के माध्यम से इसे सुनिश्चित कराना होगा। वहीं मजदूरों व इंजीनियरों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ग क और ख के सरकारी सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन दफ्तर आएंगे। वर्ग ग व अन्य न्यून वर्ग तथा संविदा कर्मी श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। प्रशाखा, व कोषांग में पदस्थापित सहायक व आशुलिपिक संवर्ग के कर्मी, डाटा इंट्री आॅपरेटर के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित गाइडलाइन तथा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। दफ्तर में कर्मियों के बैठने की व्यवस्था में एसओपी का पालन हो यह संबंधित प्रशाखा के प्रभारी को सुनिश्चित करना है।

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