Charchaa a Khas
साल का प्रथम लोक अदालत आठ मार्च को
(चित्तरंजना से पारो शैवलिनी की रपट)
चितरंजन। आसनसोल के क्रिमिनल कोर्ट प्रेक्षागृह में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए पश्चिम बर्धमान के लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा कि आम आदमी को अपने अधिकार की जानकारी नहीं होती है। उन्होंने कहा इसके लिए आगामी आठ मार्च को आसनसोल के विभिन्न स्थानों पर लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की ओर से इस बात की जानकारी आम आदमी तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा। पत्रकार सुरक्षा संघ के पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रह्लाद प्रसाद के एक सवाल के जवाब में आम्रपाली ने कहा, आपने एक बहुत जरूरी सवाल किया है। आसनसोल सुधार गृह में ऐसे कई कैदी हैं जो जानकारी के अभाव में अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। खासकर, पोक्सो एक्ट के मामले में। पत्रकार ने जानना चाहा कि बलात्कार के मामले में समझौता किया जा सकता है या नहीं? आम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा कि इस तरह के केस काफी जटिल होते हैं और खर्चा भी इस पर अधिक होता है। ऐसे में अगर कोई यहाँ आकर बातचीत करे और दिशा-निर्देश का पालन करे तो हमलोग विचार करेंगे, वैसे पीड़ित को सरकारी वकील मुहैया कराते हैं और इसका सारा खर्च सरकार वहन करती है।