Charchaa a Khas
न्यायालय आदेश के बाद भी दबंग नहीं होने दे रहे निर्माण
सहरसा (बिहार)। सदर प्रखंड के सुलिन्दाबाद पंचायत निवासी चंदन कुमार ने सदर थाना से डीजीपी तक आवेदन देकर मदद की गुहार लगायी है। उसने लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद भी जमीन पर निर्माण कार्य दबंगों द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है। दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया कि अंदर मौजा- सुलिन्दाबाद, थाना संख्या- 197, खाता संख्या 231/1238, खेसरा संख्या- 2967/2948, रकवा 10 धुर जमीन उनके परदादा जदू साह को केवाला संख्या 2571 दिनांक 11/11/1941 से प्राप्त है. जिसका मालगुजारी लगान बिहार सरकार को अद्यतन तक देते आ रहे हैं।
उनलोगों के द्वारा जब भी उस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो दीपक कुमार गुप्ता एवं अमित कुमार गुप्ता पिता नंदकिशोर साह, नंदकिशोर साह पिता स्वर्गीय सहदेव साह, आलोक कुमार एवं आनंद कुमार पिता अरुण साह, अरुण साह पिता स्व. शिवचंद्र साह एवं विजय साह पिता स्व. रामवृक्ष साह तथा धीरज साह पिता स्व. पृथ्वीचंद्र साह के द्वारा मारपीट एवं गाली-गलौज किया जाता है। जब वर्ष 2018 में उक्त भूमि पर कार्य शुरू किया गया तो इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी थी. तब अपना पक्ष रखते हुए सदर थाना कांड संख्या 918/ 18 केस दर्ज करवाया गया।
उन्होंने आवेदन में बताया कि इसके बाद दीपक कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, आनंद कुमार एवं आलोक कुमार ने मेरे चाचा सुनील कुमार पिता स्वर्गीय दीनानाथ साह के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दिया था। इसको लेकर सदर थाना कांड संख्या 493/19 हम लोगों के द्वारा दर्ज करवाया गया है। पुनः इनलोगों के द्वारा गलत तरीके से झूठे सबूतों के बल पर न्यायालय अपर समाहर्ता सहरसा में भाग संख्या 168/18 केस दर्ज करवाया गया जो सरासर गलत एवं सबूतहीन है। इसके बावजूद वाद संख्या 168/18 का आदेश हम लोगों के पक्ष में आया है।
हम लोगों को न्याय मिला लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमलोग अपनी खरीदी हुई भूमि पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं करवा सके लेकिन जब दिनांक 25/07/2021 को नया निर्माण कार्य करने अपने निजी भूमि पर गए तो इन लोगों ने सदर थाना सहरसा में आवेदन देकर काम को रुकवा दिया। सदर थाना से आदेश हुआ कि अभी जमीन पर काम बंद कर दिया जाए। शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार में अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया. जब हमलोगों ने थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में सारे कागजात पेश किए तो अंचलाधिकारी द्वारा कार्य चालू करने का आदेश प्राप्त हुआ।
पुनः अपराधिक, जालसाजी एवं मुकदमेबाज व्यक्तियों के दबाव में आकर अंचलाधिकारी (कहरा) लक्ष्मण प्रसाद द्वारा रविवार को निर्माण स्थल पर पहुंचकर यह कहकर काम बंद करवा दिया गया कि हम लोग खुद के जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। सरकारी अमीन के द्वारा जमीन नापी होगी फिर काम शुरू कीजिएगा। उनके द्वारा बहाल अमीन के द्वारा उक्त जमीन की नापी के बाद यह साक्ष्य हुआ कि हमलोग सरकारी जमीन पर काम नहीं कर रहे थे। इसकी सारी रिपोर्ट अमीन (जयप्रकाश कुमार) द्वारा अंचलाधिकारी को दे दी गई। फिर भी उनके द्वारा काम नहीं करने का आदेश दिया गया।
उनलोगों के द्वारा जब भी उनकी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो दीपक कुमार गुप्ता एवं अमित कुमार गुप्ता पिता नंदकिशोर साह, नंदकिशोर साह पिता स्वर्गीय सहदेव साह, आलोक कुमार एवं आनंद कुमार पिता अरुण साह, अरुण साह पिता स्व. शिवचंद्र साह एवं विजय साह पिता स्व. रामवृक्ष साह तथा धीरज साह पिता स्व. पृथ्वीचंद्र साह के द्वारा मारपीट एवं गाली-गलौज किया जाता है. जब वर्ष 2018 में उक्त भूमि पर कार्य शुरू किया गया तो इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी थी. तब अपना पक्ष रखते हुए सदर थाना कांड संख्या 918/ 18 केस दर्ज करवाया गया.
उन्होंने आवेदन में बताया कि इसके बाद दीपक कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, आनंद कुमार एवं आलोक कुमार ने मेरे चाचा सुनील कुमार पिता स्वर्गीय दीनानाथ साह के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दिया. जिसका सदर थाना कांड संख्या 493/19 हम लोगों के द्वारा दर्ज करवाया गया है. पुनः इनलोगों के द्वारा गलत तरीके से झूठे सबूतों के बल पर न्यायालय अपर समाहर्ता सहरसा में भाग संख्या 168/18 केस दर्ज करवाया गया जो सरासर गलत एवं सबूतहीन है. इसके बावजूद वाद संख्या 168/18 का आदेश हम लोगों के पक्ष में आया है.
हम लोगों को न्याय मिला लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमलोग अपनी खरीदी हुई भूमि पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं करवा सके लेकिन जब दिनांक 25/07/2021 को नया निर्माण कार्य करने अपने निजी भूमि पर गए तो इन लोगों ने सदर थाना सहरसा में आवेदन देकर काम को रुकवा दिया गया. सदर थाना से आदेश हुआ कि अभी जमीन पर काम बंद कर दिया जाए. शनिवार को थाना परिसर में जनता दरबार में अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया. जब हमलोगों ने थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में सारे कागजात पेश किए तो अंचलाधिकारी द्वारा कार्य चालू करने का आदेश प्राप्त हुआ.
पुनः अपराधिक, जालसाझी एवं मुकदमेबाज व्यक्तियों के दबाव में आकर अंचलाधिकारी (कहरा) लक्ष्मण प्रसाद द्वारा रविवार को निर्माण स्थल पर पहुंचकर यह कहकर काम बंद करवा दिया गया कि हम लोग खुद के जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं. सरकारी अमीन के द्वारा जमीन नापी होगी फिर काम शुरू कीजिएगा. उनके द्वारा बहाल अमीन के द्वारा उक्त जमीन की नापी के बाद यह साक्ष्य हुआ कि हमलोग सरकारी जमीन पर काम नहीं कर रहे थे. इसकी सारी रिपोर्ट अमीन (जयप्रकाश कुमार) द्वारा अंचलाधिकारी को दे दी गई. फिर भी उनके द्वारा काम नहीं करने का आदेश दिया गया.