Charchaa a Khas
मुख्य सचिव ने जवाब दाखिल किया तो ईडी ने मांगा समय, सबकी नजरे टिकी है आने वाले फैसले पर, अगली सुनवाई तिथि 18 जनवरी
साहिबगंज झारखंड (संवाददाता)। जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी द्वारा ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ के संरक्षण व संवर्धन हेतु व जिले में संचालित सभी अवैध खनन, क्रशर, परिवहन व भंडारण पर सम्पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए एनजीटी इस्टर्न जोन बेंच कोलकाता में दायर याचिका संख्या ओए-23/2017 की सुनवाई पीठ के जुडिशियल मेंबर बी.अमित स्थालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरूण कुमार वर्मा ने शुक्रवार को की। सुबे के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय लिया। पीठ ने झारखंड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को विस्तृत व तथ्यात्मक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अरशद की तरफ़ से कोलकाता हाईकोर्ट की विद्वान अधिवक्ता पुषाली बनर्जी व दीपांजन घोष ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडी व प्रदुषण बोर्ड के रवैए पर खासी नाराज़गी प्रकट करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया। विस्तृत फैसला आने में कुछ दिन लगने की संभावना है। सुनवाई के दौरान अरशद भी कोर्ट में उपस्थित रहे। फैसला सुरक्षित रख लेने से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों समेत पत्थर कारोबारियों व माफियाओं के दिल की धड़कनें बढ़ गई है। इस मामले की अगली सुनवाई तिथि कोर्ट ने 18 जनवरी 2024 निर्धारित की है।