Charchaa a Khas
तीन सदस्यीय कमिटी को सौंपनी है रिपोर्ट
जिले के सभी गंगा घाटो का स्थल निरिक्षण करने का है आदेश, सुनवाई पर टिकी सभी की नजरें
साहिबगंज, झारखंड (संवाददाता)।
जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा गंगा नदी को प्रदुषित होने से बचाने व जलीय जीव जंतू,संरक्षित डॉल्फिन को बचाने व संवर्धन हेतु एनजीटी ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या-162/2023 पर सुनवाई 24 मई 2024 को पीठ के न्यायिक सदस्य जस्टिस बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरूण कुमार वर्मा करेंगे।
बताते चले की एनजीटी द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमिटी जिले के उपायुक्त, केंद्रीय प्रदुषण बोर्ड नई दिल्ली, झारखंड राज्य प्रदुषण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को एनजीटी द्वारा खारिज करते हुए जिले के सभी गंगा घाटों का स्थलीय निरिक्षण कर जांच रिपोर्ट सुनवाई पुर्व एनजीटी में दाखिल करने का आदेश पारित किया है साथ ही जी.के.इंटरप्राइजेज मालदा व मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरपुर के द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर भी नाराजगी प्रकट करते हुए सुनवाई तिथि के पुर्व जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली, निदेशक-खान झारखंड, जिले के परिवहन पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता जिला बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को भी सुनवाई तिथि के पुर्व जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता अरशद नसर कोलकाता पहुँच गए हैं। आज की सुनवाई पर पत्थर कारोबारियों समेत पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों की नजरें टिकी हुई है।