Charchaa a Khas
मामला: नियम विरूद्ध गंगा के माध्यम स्टोन बोल्डर भेजने का
डीसी को सौंपनी है फ्रेश जवाबी हलफनामा
साहिबगंज। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा झारखण्ड राज्य के एकमात्र जिलें साहिबगंज से गुजरने वाली गंगा नदी को प्रदुषित होने से बचाने व जलीय जीव जंतू व संरक्षित डॉल्फिन को बचाने व संवर्धन हेतु एनजीटी ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या-162/23 की सुनवाई जुडिशल मेंबर न्यायमूर्ति बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डॉ अरुण कुमार वर्मा की पीठ 5 अगस्त को दिन के 10ः30 बजे करेगी।
सुनवाई पुर्व एनजीटी द्वारा जिले के डीसी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमिटी को जिले के सभी घाटों का निरिक्षण कर रिपोर्ट समर्पित करना है क्योंकि पुर्व में जांच कमिटी द्वारा दाखिल जांच रिपोर्ट को एनजीटी ने खारिज़ करते हुए जिले के सभी घाटों का निरिक्षण कर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश पारित किया था। सुनवाई में भाग लेने के लिए एक दिन पहले अरशद कोलकाता पहुँच गए। बताते चले की मेसर्स जी.के इंटरप्राइजेज मालदा व माँ तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरपुर द्वारा साहिबगंज जिले से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में गंगा नदी से स्टोन बोल्डर नियम विरुद्ध तरीके से भेजने को लेकर भारत सरकार, बिहार सरकार व झारखंड सरकार व अन्य को प्रतिवादी बनाते हुए बीते वर्ष अरशद नसर ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। जिसकी कई सुनवाई पुर्व में हो चुकी है। आज की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है।