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शराब कारोबार करने वाले एक महिला व युवक को 5 साल की सजा व एक लाख की जुर्माना राशि जमा करने का दिया आदेश
ब्यूरो।
भागलपुर। शराब कारोबार करने के मामले को लेकर न्यायालय एडीजे 12 के न्यायाधीश शरतचंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में तिलकामांझी न्यू विक्रमशिला कॉलोनी छोटी लाइन स्थित रहने वाले राजेश कुमार व अंजली देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनो आरोपी को 5 साल की सजा व एक लाख की जुर्माना राशि भरने का सजा सुनाई है। वही उन्होंने आरोपी द्वारा राशि का भुगतान जमा नहीं किए जाने को लेकर 6 माह की अतिरिक्त सजा बढ़ाए जाने का फैसला दिया है।
ज्ञात हो कि आरोपी महिला अंजली देवी व राजेश कुमार को तिलकामांझी थाना पुलिस ने विगत 23 मार्च की दिवा गस्ती के दौरान छोटी लाइन के समीप अवैध रूप से देसी शराब का कारोबार करने के की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके आलोक में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी व उनकी पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही के तहत मौके पर पहुंच कर दोनों आरोपी को देशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वही पुलिस ने गिरफ्तार राजेश कुमार के पास से 20 लीटर देसी शराब व अंजलि देवी के पास से 17 लीटर देसी शराब बरामदगी हुई थी।