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कार्यस्थलों को कराना होगा सेनेटाइज
पटना। 20 अप्रैल से बिहार के जिन कार्य महकमों को अपना काम शुरू करना है, उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस केंद्रित नियमों (एसओपी) का अनुपालन करना होगा। इसके तहत कार्यस्थल को सेनेटाइज किए बगैर वहां काम शुरू नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर निर्माण कंपनी रसायन के छिड़काव का इंतजाम करेगी। इस बारे में यह व्यवस्था की जा रही है कि संबंधित महकमे के प्रधान सचिव व सचिव यह सुनिश्चत कराएंगे कि कार्यस्थल को सैनिटाइज कर दिया गया है। जिस इंजीनियर के जिम्मे कार्यस्थल होगा उन्हें इस बारे में नियमित रिपोर्ट भी भेजनी है कि कार्यस्थल को सेनेटाइज किया जा रहा है।