Charchaa a Khas
50 हजार रुपया जुर्माना और 10 लाख रुपया का कंपनसेशन देने का दिया आदेश
मेडिकल रिपोर्ट में पहले की गई थी लीपापोती
न्यायालय द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा दोबारा किया जांच पर सच आया सामने
भागलपुर ब्यूरो।
भागलपुर। पोक्सो कोर्ट के नयाधिश लव कुश कुमार की अदालत के द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को जेल में मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही आरोपी के परिवार वाले को 50 हजार रुपया जुर्माना और 10 लाख रुपया का कंपनसेशन देने का आदेश जारी किया है। दरअसल कहलगांव थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर में विमला देवी नाम की महिला के द्वारा अपनी नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला विगत 24 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया था।
जबकि घटना 11 दिसंबर 2020 की थी। पीड़िता ने लिखित आवेदन में कहा था कि शौच करने गई नाबालिक बच्ची के साथ गांव के ही साजन कुमार, लालू यादव और रघुवीर पासवान के द्वारा दुष्कर्म किया गया था और जान मारने की धमकी दी गई थी, कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन बच्ची के द्वारा विगत 23 दिसंबर को अपनी मां को सारी जानकारी दी। जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वही डॉक्टर के द्वारा बच्ची का जांच किए जाने के बाद रिपोर्ट में किसी भी तरह के दुष्कर्म या जबरदस्ती की कोई बात नहीं होने की पुष्टि की थी। जिसके बाद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के द्वारा कोर्ट के द्वारा बच्ची का जांच कराने की मांग की गई। जिसमें कोर्ट के द्वारा गठित मेडिकल टीम ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी। जिसके बाद गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट के द्वारा मंगलवार को तीनों आरोपियों के मौत हो जाने तक जेल में सजा काटने का फैसला दिया है।