आधार कार्ड डिटेल्स बदलाव के नियम को जानें और रहें सावधान

आधार कार्ड डिटेल्स बदलाव के नियम को जानें और रहें सावधान

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डाॅ. विभु रंजन

हमारे देश के नागरिक को सरकारी सेवाओं की सुविधा या पहचान के लिए आधार कार्ड निहायत जरूरी है। मगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम या पता गलत हो गया है तो आप इसमें बदलाव करा सकते हैं। कितनी बार बदल सकते हैं, कितनी बार अपडेट कर सकते हैं और इसमें कितना खर्च आएगा ? तो इस पर आपके लिए कुछ जानकारियां इस प्रकार है।

देश के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि एक बार आधार कार्ड बनवा लिया जाए और समय-समय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आधार कार्ड को संचालित करने वाली संस्था यू.आई.डी. (UIDAI) की ओर से जारी नियमों के मुताबिक,आधार कार्ड में जन्मतिथि, नाम और पता में बदलाव किया जा सकता है लेकिन यहां बदलाव करने के ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। यू.आई.डी. (UIDAI) ने किसी भी आधार कार्ड होल्डर के लिए एड्रेस बदलने के लिए लिमिट तय कर रखी है।

अपने आधार में डिटेल्स कैसे, कितनी बार अपडेट कर सकते हैं और इसमें कितना खर्च आएगा ?

ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, आपको पास के आधार सेवा केंद्र (एएसके)/आधार नामांकन अद्यतन केंद्र/सुविधा केन्द्र पर जाना होगा। अपडेट करने में खर्चा?

1. अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट मुफ़्त

2. जनसांख्यिकीय अद्यतन (किसी भी प्रकार) रु. 50/- (जीएसटी सहित)

3. बायोमेट्रिक अपडेट रु. 100/- (जीएसटी सहित)

4. जनसांख्यिकीय अद्यतन के साथ बायोमेट्रिक रु. 100/- (करों सहित)

5. A4 शीट पर आधार डाउनलोड और कलर प्रिंट-आउट रु.30/- प्रति आधार (जीएसटी सहित)

आधार कार्ड में आप कितनी बार नाम, जन्मतिथि, लिंग बदल सकते हैं? यू.आई.डी. (UIDAI) के अनुसार- आधार कार्ड धारक अब अपना नाम केवल दो बार बदल सकता है। आप अपने आधार में जन्म तिथि डी.ओ.बी. (DOB) को केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं। स्पेशल केस में कुछ किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार लिंग विवरण केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है।

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