नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में न्यायाधीश पन्नालाल ने आरोपी को सुनाई 14 वर्ष की कठोर सजा

नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में न्यायाधीश पन्नालाल ने आरोपी को सुनाई 14 वर्ष की कठोर सजा

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आरोपी भुचकुन दास 14 फरवरी 2023 को पोक्सो की अदालत में पाया गया था दोषी

नाबालिक को जबरन उठा कर लाया अपने घर, फिर किया दुष्कर्म

एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई साथ ही अगर आर्थिक दंड नहीं दिए गए तो अतिरिक्त 6 महीने की कारावास की सजा

भागलपुर ब्यूरो (कुंदन राज)।

भागलपुर। दुष्कर्म का मामला पूरे समाज को दूषित करता जा रहा है। आए दिन मनचले युवाओं के द्वारा महिलाओं व बच्चियों का यौन शोषण का मामला खूब प्रकाश में आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला कजरेली थाना क्षेत्र से सामने आया है। गौरतलब हो कि विगत 13 अप्रैल 2019 की घटना को लेकर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पन्नालाल के द्वारा एक युवक को 14 साल की कठोर सजा सुनाई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि विगत 13 अप्रैल 2019 को कजरेली थाना क्षेत्र के रहने वाले भुचकुन दास की नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। यह घटना उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा और इसकी सूचना कजरेली थाना पुलिस को देते हुए अवगत करायी थी। जिसे पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसी बाबत आरोपी अभियुक्त भुचकुन दास विगत 14 फरवरी 2023 को पोक्सो की अदालत में दोषी पाया गया। जहां पोक्सो कोर्ट ने इस आरोपी अभियुक्त को 14 साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई साथ ही अगर आर्थिक दंड नहीं दिए गए तो अतिरिक्त 6 महीने की कारावास की सजा निर्धारित होगी। वही इस केस को लेकर 5 गवाह गुजारे गए सबों ने इस घटना का समर्थन किया। यह जानकारी पोक्सो कोर्ट के एपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी।

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